शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। तखतपुर के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे राजू सिंह क्षत्रिय के खिलाफ हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका दायर की गई है। राजू सिंह क्षत्रिय पर विधानसभा चुनाव 2018 में टिकट दिलाने के नाम पर 33 लाख रुपये वसूली करने का आरोप है।
रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे राजू सिंह क्षत्रिय के खिलाफ हाईकोर्ट में यह याचिका सीपत क्षेत्र के खैरा निवासी ज्ञानचंद पाठक ने दायर की है। अपनी याचिका में पाठक ने बताया है कि पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की थी।
उन्होंने आरोप लगाया है कि राजू सिंह क्षत्रिय विधानसभा चुनाव 2018 में बेलतरा क्षेत्र से टिकट दिलाने का दावा किया था। इसके एवज में उनसे 33 लाख रुपये लिए थे। बाद में उन्हें न तो टिकट मिला और न ही पूर्व विधायक क्षत्रिय ने उनकी रकम वापस की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पूर्व विधायक और संसदीय सचिव के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।
खैरा निवासी ज्ञानचंद पाठक के मुताबिक उनका पूर्व विधायक राजू सिंह क्षत्रिय के विधायक प्रतिनिधि देवीलाल साहू से परिचय था। जिसके जरिये वे राजू सिंह से मिले और उनसे उनकी घनिष्टता बढ़ी, तो उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से भी मिलाया। फिर विधानसभा चुनाव 2018 के पहले बेलतरा से भाजपा का टिकट दिलाने पूर्व विधायक और उनके प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया था। टिकट दिलाने के एवज में 1 करोड़ की मांग की गई लेकिन बात 50 लाख में तय हुई। जिसमें से आधा पैसा उन्हें देने की बात हुई थी। उन्होंने जमीन का एग्रीमेंट कर 33 लाख दे दिया। लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और पैसे वापस मांगने पर उन्हें घुमाया जाने लगा। ज्ञानचन्द का कहना है कि एसपी, आईजी से इसकी शिकायत की, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
वहीं इस मामले में पूर्व संसदीय सचिव राजू सिंह क्षत्रिय ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है, इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो नोटिस प्राप्त होने पर जवाब दिया जाएगा।