रायपुर। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएमडीसी किरंदुल को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है. खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. ⁠नोटिस पर एनएमडीसी ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. इसे भी पढ़ें : Gang Rape in CG : सिलाई मशीन लेने गई युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, 5 आरोपी गिरफ्तार

कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है. एनएमडीसी प्रबंधन के मुताबिक ये जुमार्ना गलत तरीके से लगाया गया है और वे सभी नियमों का पालन करते है.

इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है. इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया है.

मामले में दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में कहा कि भंडारण नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस संबंध में प्रावधानों के अनुसार पेनल्टी लगाई गई है.