सत्या राजपूत रायपुर। अमानक उर्वरक पाए जाने पर डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही निर्माता कंपनी और संग्रहण केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इस संबंध में शिकायत के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18002331850 भी जारी किया गया है.

उप संचालक कृषि आरएल खरे ने बताया कि रासायनिक उर्वरक डीएपी निर्माता कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड के द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स राठी कृषि केंद्र, तिल्दा में भंडारित उर्वरक का नमूना परीक्षक में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर द्वारा अमानक यानी पोषक तत्वों में कमी पाई गई.

इसी तरह रसायनिक उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता कंपनी बीटीसी सिरगिट्टी बिलासपुर द्वारा संग्रहण केंद्र खरोरा तिल्दा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर में भंडारित उर्वरक का नमूना परीक्षण में गुण नियंत्रण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर द्वारा अमानक पाया गया है.

इन कमियों के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 की धारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 खंड 28(1)(डी) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 19 (1) (क) के अंतर्गत भंडारण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही निर्माता कंपनी और संग्रहण केंद्र प्रभारी को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है.

आरएल खरे ने बताया कि जिले में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक के 94 नमूने विक्रय केंद्रों लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. खरीफ मौसम में गुणवत्ता युक्त रासायनिक उर्वरक का भंडारण वितरण हेतु जिले के समस्त विक्रय केंद्रों का सतत् निरीक्षण कर गुणवत्ता की निगरानी रखी जा रही है.