सत्या राजपूत, रायपुर. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जाएगा. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है. खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया, प्रदेश के सभी श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशन कार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है. खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिए ई-केवायसी कराना अनिवार्य है.

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है. अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है. नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है, यहां कुल हितग्राही 71,329 में से 71,109 हितग्राहियों ने नवीनीकरण कराया है. द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला है , जहां 36,136 में से 35,790 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला है, जहां 78,703 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है.

प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाइल एप तैयार किया है. इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है. हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाइन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकते हैं.

ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क

ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए. जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा. इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते हैं. विदित हो कि राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक