राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश में मृत गौवंश (dead cow) को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब गौवंश की गौसमाधि अनिवार्य कर दिया गया है। गौवंश का भूमिगत अंतिम संस्कार अनिवार्य (underground funeral of cow) कर दिया गया है। यह गौशालाओं में रहने वाले गौवंश के लिए अनिवार्य है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी किए है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स (Collectors) को आदेश जारी किए। जिला पंचायतों के सीईओ (CEO)को भी आदेश जारी किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 1762 गौशालाएं हैं इनमें करीब दो लाख 77 लाख गौवंश है।

ये हैं निर्देश
मनरेगा की मद से खोदी जाए समाधि
चूना और नमक गौशालाओं की आय या 15वें वित्त की राशि का उपयोग किया जाए

ये जारी की गई गाइडलाइन

1.8 मीटर लंबा और 1.2 मीटर चौड़ी हो समाधि
1.2 मीटर गहरी हो समाधि

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus