मनोज यादव, कोरबा– मानिकपुर खदान में कोयला उत्खनन के लिए किए गए ब्लास्टिंग की चपेट में आने से एक ठेका कर्मी की मौत हो गई थी. इस मामले में मानिकपुर पुलिस ने संबंधित अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. आरोप है कि खान नियमों को ताक में रखकर ब्लास्टिंग किया गया था, इससे पहले खदान में सतर्कता का कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मानिकपुर चौकी क्षेत्र के मानिकपुर खदान में 2018 में खदान में ब्लास्टिंग के दौरान ठेकाकर्मी रंजीत कुमार कुसरे की मौत हो गयी थी. इस मामले में मानिकपुर चौकी में मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई थी. साथ ही खान सुरक्षा निदेशालय के टीम द्वारा भी घटना की जांच की जा रही थी. डीजीएमएस की जांच रिपोर्ट में एसईसीएल मानिकपुर में उस समय कार्यरत अधिकारी ओवरमैन गोकुल प्रसाद साहू, और ब्लास्टिक इंचार्ज एल. बिसेन की लापरवाही के कारण घटना घटित होना पाया गया है.

डीजीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के विरुद्ध चौकी मानिकपुर में मामला दर्ज किया गया है. मानिकपुर चौकी प्रभारी राजेश चन्द्रवंशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस विवेचना में दोषी पाए जाने पर आगे अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी.