रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने बारह साल से कम उम्र की मासूमों से बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड दिये जाने की मांग की है. आयोग ने सरकार को अनुसंशा पत्र लिखकर कहा है कि मासूमों से लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है. आयोग ने इन बढ़ती घटनाओं का हवाला देते हुए आईपीसी और पाक्सो एक्ट-2012 में संशोधन की मांग की है.

आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता 1860 के एवं लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट-2012 ) के तहत दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास सजा दिये जाने का प्रावधान है. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का मानना है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चियों से रेप की घटनाओं में ये सजा नाकाफी है. सजा को जल्द ही कठोर बनाकर कड़े प्रावधान बनाने की जरुरत है.

शहर, राज्य एवं देश में लगातार मासूमों से बलात्कार की संवेदनशील घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने इस मामले की दोषियों को फांसी पर लटकाने या अन्य माध्यमों से मृत्युदंड दिये जाने की मांग की है. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का कहना है कि मृत्युदंड जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने के बाद ही अपराधियों में खौफ पैदा होगा.