
भुवनेश्वर : ओडिशा के भुवनेश्वर की एक अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति (पति) को अपनी पत्नी की हत्या करने और 6 वर्षीय बेटी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए मौत की सजा सुनाई, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ पैसे के मुद्दे पर विवाद के बाद उसका गला काट दिया था। यह घटना 2022 में भुवनेश्वर के भरतपुर इलाके में हुई थी। संजीत दास उर्फ बांकू के रूप में पहचाने जाने वाले दोषी भुवनेश्वर के घाटिकिया इलाके के निवासी हैं।
एक पुलिस सूत्र ने कहा, “बेरोजगार संजीत अपनी मृत पत्नी सरस्वती की आय पर निर्भर था, जो पास के एक निजी अस्पताल में हेड नर्स के रूप में काम करती थी। दंपति अक्सर पैसे के मुद्दों पर झगड़ते रहते थे। इस बीच जिस दिन अपराध हुआ उससे ठीक चार दिन पहले उनकी दूसरी बेटी के जन्म के बाद संजीत और भी चिंतित था।” 9 जून 2022 को संजीत और सरस्वती के बीच फिर से तीखी नोकझोंक हुई और गुस्से में आकर संजीत ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई।

घटनास्थल से भागने से पहले उसने अपनी छह साल की बेटी का गला भी रेत दिया। दो महीने से अधिक समय तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बच्ची ठीक हो पाई। मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर भरतपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को उसके घर के पास शराब की दुकान से गिरफ्तार कर लिया।
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कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान और 57 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने संजीत द्वारा अपनी ही पत्नी की नृशंस हत्या और मासूम बेटी की हत्या के प्रयास को विरलतम अपराध मानते हुए गुरुवार को उसे फांसी की सजा सुनाई।