दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के आरोपियों को जमानत दे दी लेकिन कोर्ट ने जमानत देने के साथ इनके सामने अनोखी शर्त रखी। जिसकी काफी चर्चा हो रही है।
दरअसल 2002 में गुजरात में हुए दंगे के मामले में सदरपुरा गांव के 14 दोषियों को जमानत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने दोषियों को जमानत देते हुए उनसे अपनी जमानत अवधि के दौरान सामाजिक कार्य करने के लिए कहा है। कोर्ट के इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को जमानत इसी शर्त पर दी है कि वे बाहर जाने पर समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे। जिससे बतौर जिम्मेदार नागरिक वे खुद को समाज में ढाल पाएंगे और वे अपने कृत्य के लिए इसके जरिये पश्चाताप करेंगे। इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं।