पटियाला. पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा, जो एक महीने से जबर-जनाह (रेप) और धोखाधड़ी के मामले में फरार हैं, की जमानत याचिका पर आज पटियाला जिला अदालत में फैसला संभव है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में करीब डेढ़ घंटे तक बहस हुई थी, जिसमें विधायक के वकीलों ने कई दलीलें पेश की थीं, जबकि सरकारी वकीलों ने इन पर आपत्ति जताई थीं। पठानमाजरा ने अपनी याचिका में दो मुख्य दलीले दी है कि पहली, उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित हैं। दूसरी, जिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया, वह काफी समय से लंबित थी। हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है।
महिला के साथ धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण का आरोप
3 सितंबर को पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में विधायक पठानमाजरा के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने एक महिला को खुद को तलाकशुदा बताकर धोखा दिया। महिला ने बताया कि 2013 में फेसबुक पर मुलाकात के बाद 2021 में गुरुद्वारे में उनका विवाह हुआ था। लेकिन 2022 के चुनावी हलफनामे में उनकी पहली पत्नी का नाम सामने आने पर सच उजागर हुआ। महिला ने शारीरिक शोषण, धमकी देने और अश्लील वीडियो बनाने के भी आरोप लगाए। शिकायत के तीन साल बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पठानमाजरा के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 376 (रेप) के तहत मामला दर्ज कर अदालत को विशेष रिपोर्ट सौंपी।

करनाल में गिरफ्तारी, फिर फरार
पुलिस ने हरमीत सिंह पठानमाजरा को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था और उन्हें थाने लाया जा रहा था। इस दौरान आरोप है कि उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पठानमाजरा और उनके साथी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर गाड़ी में फरार हो गए।
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