Delhi AQI On Diwali: दिवाली पर दिल्ली को लेकर जिस बात का डर था आखिरकार वहीं हुआ है। दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर ‘गैंस चैंबर’ बन गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 550 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के नरेला इलाके में एक्यूआई 551 पहुंच गया है। जहरीली धुंध के कारण लोगों के आंखों में जलन हो रही है। दिल्ली के दमघोंटू हवा के कारण बुजुर्गों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिवाली पर दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई। सोमवार, यानी दीवाली की शाम भी दिल्ली में 38 निगरानी स्टेशन में से 34 पर प्रदूषण का स्तर ‘रेड जोन’ में दर्ज किया गया था।  रेड जोन मतलब ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ एयर क्वॉलिटी। वहीं आज, मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में धुंध की मोटी चादर दिख रही है और औसत AQI 531 दर्ज किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना ज्यादा है।

दिवाली की शाम दिल्ली में जमकर पटाखे फोड़े गए हैं. इस बीच एनसीआर के नोएडा और गुरुग्राम में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं रहे। नोएडा का AQI 407 तो वहीं गुरुग्राम का 402 दर्ज किया गया। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर डरावना है। नरेला इलाके में AQI 551 तक पहुंच चुका है, जो सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा, अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता 493 रही. आनंद विहार का AQI 394 दर्ज किया गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 369 और गाजियाबाद में 402 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. सिर्फ़ चंडीगढ़ में यह 158 रहा. यह डेटा बताता है कि NCR में हवा की गुणवत्ता कितनी तेज़ी से गिरी है। सरकार और प्रशासन को इस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है।

  • ओवर ऑल दिल्ली – 531    
  • नरेला – 551    
  • अशोक विहार – 493    
  • आनंद विहार – 394    
  • गाजियाबाद – 402    
  • नोएडा – 369    
  • चंडीगढ़ – 158

अगले दो दिन को लेकर अलर्ट

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। इसके तहत दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह छह बजे से शाम सात बजे के बीच और फिर रात आठ बजे से 10 बजे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई थी।

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