Tahir Hussain: वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगे (Delhi Riots) का आरोपी ताहिर हुसैन भी फरवरी 2025 में होने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) लड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने हुसैन को मुस्तफाबाद (Mustafabad) सीट से लड़ाने का फैसला लिया है।

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दरअसल मंगलवार को हुसैन के परिवार ने ओवैसी से मुलाकात की। परिवार ने ताहिर हुसैन के AIMIM में शामिल होने की मंशा जाहिर की। इसके बाद ओवैसी ने एक्स पर ताहिर हुसैन को लेकर ऐलान किया।

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ओवैसी ने एक्स पर उन्होंने लिखा, MCD पार्षद ताहिर हुसैन AIMIM में शामिल हो गए हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी में थे।

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जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन

बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में इसी साल मई में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें उनकी भूमिका ‘दूरस्थ प्रकृति की’ थी और वह पहले ही तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं। हालांकि ताहिर हुसैन सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वह दंगों के अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। इसमें सांप्रदायिक दंगे के पीछे बड़ी साजिश और वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शामिल है।

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क्या हुआ था 25 फरवरी 2020

दिल्ली में 25 फरवरी 2020 को दंगाई भीड़ ने एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। इस मामले में खजूरी खास पुलिस स्टेशन में ताहिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि 25,000 रुपये के निजी मुचलके और जमानती बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दी जाए। अदालत ने कहा कि जमानत की अन्य शर्तों में यह भी शामिल है कि वह देश नहीं छोड़ेंगे।

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कोर्ट का कहना था कि मामले में आवेदक (ताहिर हुसैन) की भूमिका कथित तौर पर भड़काने वाले और साजिशकर्ता की है। बेशक वह उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, जिसने दुकान पर हमला किया था। लिहाजा आवेदक की भूमिका, सह-आरोपियों की तुलना में बहुत दूर की प्रकृति की है। ताहिर को सांप्रदायिक दंगों के 5 मामलों में पहले ही राहत मिल चुकी है।

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