दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरखा सिंह की मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया है. बरखा सिंह एक मामले में पूर्व DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल(Swati Maliwal) के खिलाफ शिकायतकर्ता हैं. बरखा सिंह(Barkha Singh) के वकील ने मेडिकल कारणों से कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की थी. यह मामला मालीवाल के शासनकाल में दिल्ली महिला आयोग (DCW) में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

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स्वाति मालीवाल और तीन अन्य आरोपी कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. स्वाति मालीवाल के वकील संजय गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी को मेडिकल आधार पर छूट मांगने के लिए बरखा सिंह के वकील द्वारा दाखिल किए गए मेडिकल दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया. वकील ने कहा कि बरखा सिंह बिस्तर पर हैं और अदालत में गवाही देने की स्थिति में नहीं हैं.

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अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद जांच अधिकारी (IO) को मेडिकल दस्तावेजों को सत्यापित करने का आदेश दिया. वकील ने कहा कि वह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश नहीं हो सकती थीं. 19 मार्च को मामला अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया गया था. अदालत ने कहा कि बरखा सिंह शिकायतकर्ता हैं और उन्हें अदालत में गवाही देनी है, लेकिन वह नहीं आई और छूट मांग रही हैं.

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यह मामला स्वाति मालीवाल, प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ है; दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 सितंबर, 2024 को स्वाति मालीवाल, जो बरखा सिंह कांग्रेस सरकार के दौरान DCW की अध्यक्ष थीं, के खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ दो अपीलें खारिज कर दीं.