नई दिल्ली . दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने कानून का कथित तौर पर उल्लंघन किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना की अर्जी पर सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम का उल्लंघन किया है. अदालत में सुनवाई के दौरान जज ने कहा, ‘शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट इस राय पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया आरोपी सुनीता केजरीवाल/ पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है. यह अपराध लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के तहत दंडनीय हैं. आरोपी को उसी के मुताबिक समन जारी किया जाएगा.’ 29 अगस्त को जारी किये गये आदेश में जज ने यह बात कही. बता दें कि आरपी ऐक्ट के तहत कोई नागरिक एक से ज्यादा विधानसभा से अपना नामांकन नहीं करा सकता है.

 इस अपराध के तहत 2 साल की सजा का प्रावधान है. हरीश खुराना का दावा है कि सुनीता केजरीवाल एक वोटर के तौर पर साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत हैं. यह गाजियाबाद में आता है. इसके अलावा सुनीता केजरीवाल का नाम दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में भी वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है. यह  लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम का उल्लंघन है. भाजपा नेता ने यह भी दावा किया है कि सुनीता केजरीवाल इस अपराध के लिए सेक्शन 31 के तहत सजा की हकदार हैं. यह झूठी घोषणा करने से संबंधित है.