नई दिल्ली . बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आग की घटनाओं से निपटने के लिए स्कूलों के गलियारों में अग्निशमन यंत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बाबत शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
निदेशालय के अनुसार, स्कूल परिसर के सभी गलियारों और बस में अग्निशमन विभाग के परामर्श से विशिष्टताओं के हिसाब से अग्निशमन यंत्र सुनिश्चित किए जाए. स्कूल परिसर और बस के अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए. परिसर में कोई भी पुराने जैसे टूटे डेस्क और कागज नहीं होने चाहिए. स्कूल अग्निसुरक्षा के सभी मानदंडों और संबंधित विभागों के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
एडवाइजरी में गर्मी से बचाव को लेकर भी स्कूलों को निर्देश दिए हैं. स्कूल में दाखिला और परिणाम संबंधित जानकारी लेने आने वालों के लिए पानी के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं. साथ ही, शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए. कोई भी गार्ड खुले में नहीं बैठेगा, जिससे वह सीधा सूरज की रोशनी के संपर्क में न आए. निदेशालय ने सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को एडवाइजरी के अनुपालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं.