दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ राज्य निर्वाचन आयोग(Election Commission) सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है. इस बार दिल्ली में चलाए गए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लगभग 4.85 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना नामांकन किया है. दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (CEO) ने लगभग पूरी कर ली हैं. इससे चुनाव की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा.

20 अगस्त 2024 से निर्वाचन आयोग ने घर-घर जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया, जो बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से 18 अक्टूबर तक चलता रहा. इस अभियान के दौरान, ऐसे मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए गए जो दिल्ली या विधानसभा क्षेत्र से बाहर गए हैं. डुप्लीकेट नामों और मरने वाले मतदाताओं के नामों को भी सूची से हटाया गया है. इसके बाद ड्राफ्ट सूची बनाई गई और आपत्तियां और सुझाव मांगे गए.

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सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, लेकिन मतदाताओं के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अभी जारी है. अंतिम सूची जारी होने के बाद, सभी आवेदनों का समाधान किया जाएगा ताकि उनके नाम पूरी सूची में शामिल किए जाएं.

फर्जी वोटर ID कार्ड बनवाने वाले पर केस दर्ज

उत्तम नगर विधानसभा में फर्जी दस्तावेज से वोटर आईडी कार्ड बनाने का मामला सामने आया है, पुलिस को चुनाव आयोग के दफ्तर से शिकायत मिली है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत दिनों एक महिला ने उत्तम नगर विधानसभा में फॉर्म नंबर छह में आवेदन किया था, जिसके साथ आवेदक ने बिजली के बिल की कॉपी भी लगाई थी. चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने जांच के दौरान दस्तावेज को पकड़ा. 4 जनवरी को बिंदापुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, इससे पहले 31 दिसंबर को चुनाव आयोग के कर्मचारियों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था.

एआरओ-एईआरओ नियुक्त

दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए, चुनाव आयोग ने सभी सत्तर विधानसभा क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग अधिकारी (ARO) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) नियुक्त किए हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी (RO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को चुनाव में मदद करेंगे.

वोटर लिस्ट से नाम काटने की क्या है प्रक्रिया?

दिल्ली निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी किया है जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है या मर गया है, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म-7 भरकर ऐसी प्रविष्टियों पर आपत्ति लगा सकता है. इसके अलावा, अगर किसी मौजूदा मतदाता के विवरण में किसी तरह का संशोधन करना है, तो वह फॉर्म-8 के साथ सहायक दस्तावेज जमा कर सकता है. इन दस्तावेजों में शामिल हैं: निवास स्थान का स्थानांतरण, वर्तमान वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों में सुधार, EPIC जारी करना या दिव्यांगता के रूप में चिह्नित करना.