Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। राजधानी पुलिस भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच चेकिंग के दौरान एक कार से 47 लाख रुपये बरामद किया गया। कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने इसकी जानकारी चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग को दे दी है।

दिल्ली पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि संगम विहार थाने की टीम टी-प्वाइंट, मंगल बाजार रोड, संगम विहार में वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान वहां से एक कार गुजरी। जांच के लिए कार की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से 47 लाख रुपये बरामद हुए। पुलिस ने कार चालक वसीम से पैसों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन वह न तो जानकारी दे सका और न ही पैसों से संबंधित कोई दस्तावेज पेश कर सका। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इस मामले की सूचना चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दी।

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अब तक 15 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार

प्रशासन की टीम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस की टीम जगह-जगह नाकेबंदी कर चेकिंग कर रही है। हर जिला में बीसी और शरारती तत्वों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक 15 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है।

50 हजार से ज्यादा नहीं रख सकते कैश

आपको बता दें कि दिल्ली में आचार संहिता के चलते कोई भी 50 हजार रुपये से अधिक नगदी लेकर नहीं चल सकता है। अगर तय लिमिट से ज्यादा कैश है तो उसका रिकॉर्ड साथ में रखना होगा। इसी तरह ज्वेलरी पर भी लिमिट है। अगर किसी को पास इन रुपयों का रिकॉर्ड या आभूषणों का दस्तावेज नहीं होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

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इन दस्तावेजों को रखे साथ

  • दिल्ली में चुनाव आचार संहिता के बीच कैश ले जा रहे व्यक्ति अपना पहचान पत्र जरूर साथ रखें।
  • जो पैसा उसके पास है उसके लेनदेन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • कैश विड्रॉल का प्रूफ, जैसे बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज भी होना जरूरी है, ताकि यह साबित हो पाए कि वह पैसा कहां से आया है।
  • एंड यूज का प्रूफ, यानी आपके पास जो पैसा है, वह किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण होना चाहिए।

हो सकती है जेल!

चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर आप यह चीजें दिखा देते हैं और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट होते हैं। साथ ही आपको कैश कैरी करने की इजाजत मिलेगी। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पैसा जब्त हो सकता है। इतना ही नहीं जेल भी भेजा जा सकता है।