Delhi Excise Scam:  नई दिल्ली. आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 9 (Manish Sisodia) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली.

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की नियमित जमानत आवेदन पर स्पेशल जज कावेरी बवेजा की अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है.

 वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता विवेक जैन ने चुनाव प्रचार के लिए दाखिल की गई अंतरिम जमानत आवेदन को वापस ले लिया. अदालत सिसोदिया की नियमित जमानत आवेदन पर 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. स्पेशल जज कावेरी बवेजा की अदालत में सुनवाई हुई.

उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. आज मामले की सुनवाई के दौरान CBI ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है. CBI ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है.