जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) के बंगले से कैश बरामद होने के मामले में अब नया मोड़ आया है. दिल्ली (Delhi) फायर डिपार्टमेंट के चीफ कैश मिलने के दावे से इंकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के न्यायाधीश वर्मा के घर आग लगने और बंगले से कैश मिलने के दावे के बीच फायर डिपार्टमेंट चीफ अतुल गर्ग का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि आग बुझाने के दौरान उनके कर्मचारियों को कोई कैश नहीं मिला.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में लगी आग के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है. इस मामले को न्यायाधीश वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर से जोड़कर देखा जा रहा है.

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अब इस मामले में दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख का बयान सामने आया है. फायर चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि 14 मार्च की रात 11.35 बजे नियंत्रण कक्ष को जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास पर आग लगने की सूचना मिली और दमकल की दो गाड़िया मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों द्वारा 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया था. उन्होंने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी. घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी गई थी.

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बंगले से नहीं मिला कैश

दिल्ली डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी. इसके बाद दमकल कर्मियों टीम मौके से चली गई. उन्होंने कहा कि हमारे दमकल कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली. अधिकारी का कहना है कि उनकी टीम के लोग आग पर काबू पाने के बाद वहां से वापस लौट आए.

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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बयान

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान जारी किया है. कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि SC द्वारा निर्धारित इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साक्ष्य और जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया था. यह जांच कोलेजियम की 20 मार्च 2025 की बैठक से पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी. जांच रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आज (21 मार्च 2025) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपेंगे, जिसके बाद इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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