DELHI: गलत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, यह सीधे जान से खेलने जैसा है. इससे ड्राइवर ही नहीं, सामने से आने वाला हर व्यक्ति खतरे में पड़ जाता है. पुलिस के मुताबिक सड़क हादसों की बड़ी वजह यही लापरवाही बन चुकी है. इसी को देखते हुए FIR दर्ज करने का विकल्प लंबे समय से विचार में था, ताकि डर भी बने और जिम्मेदारी भी. राजधानी दिल्ली में पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे FIR दर्ज की गई है. वो भी गलत साइड ड्राइविंग जैसे अपराध पर. मतलब अब मामला सिर्फ चालान तक नहीं थमेगा बल्कि, एफआईआर, रिकॉर्ड और कोर्ट तक जाएगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि, गलत साइड ड्राइविंग के मामले तेजी से बढ़े हैं. पुलिस का मानना है कि सिर्फ चालान अब डर पैदा नहीं कर पा रहा है.
पुलिस ने साफ कहा है कि हर गलत साइड ड्राइविंग के मामले में FIR जरूरी नहीं है. लेकिन अगर सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा है, या पुलिस को लगे कि ड्राइवर की हरकत से किसी की जान खतरे में पड़ सकती है, तो FIR तय है. सिर्फ इस संभावना भर से ही लोग नियम मानने लगें, यही इस अभियान का मकसद है.
दिल्ली पुलिस ने पहली बार रांग साइड ड्राइविंग (Wrong Side Driving) को सिर्फ ट्रैफिक गलती नहीं, बल्कि अपराध मानकर FIR दर्ज कर दी है. यानी अब सड़क पर उलटी दिशा में गाड़ी घुमाई, तो मामला सीधा थाने और कोर्ट तक जा सकता है. अब तक गलत साइड ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता था. लेकिन अगर FIR दर्ज होती है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 के तहत 6 महीने तक की जेल, या 1,000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. इसके साथ ही वाहन भी जब्त किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैंट थाना में 3 जनवरी को और कपासेड़ा थाना में सोमवार को गलत साइड ड्राइविंग के मामलों में FIR दर्ज हुई. दोनों ही मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 यानी लापरवाह ड्राइविंग और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए.
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