नई दिल्ली . दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, मंगलवार को सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का पहला चरण लागू हो गया है. अब सख्ती से पर्यावरण नियम लागू किए जाएंगे.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नागरिकों से ग्रेप के नागरिक चार्टर में दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही, संबंधित निकाय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से इन कार्रवाईयों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है. आयोग वायु गुणवत्ता पर निर्णय लेता रहेगा और स्थिति की निगरानी करता रहेगा. यहाँ https//caqm.nic.in पर अधिक जानकारी मिलेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सोमवार को जारी किया गया वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CACM) ने AQI 234 को ग्रेप घोषित किया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से जारी पूर्वानुमानों को देखते हुए 27 बिंदुओं की कार्ययोजना को लागू करने का सर्वसम्मति से फैसला किया है. इसके अलावा, दिल्ली में सोमवार से एक जनवरी 2025 तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

नियमों का पालन नहीं करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा

● 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण कार्यों पर एक लाख रुपये और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक कार्यों पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

● एंटी स्मॉग गन नहीं लगाने पर 7,500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा; ● 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले निर्माण स्थलों पर 7,500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा, और 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले निर्माण स्थलों पर 15000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा.

● निर्माण सामग्री वाले वाहनों को ढंकना अनिवार्य है; उल्लंघन करने पर 7,500 का जुर्माना लगाया जाएगा.

निर्माण

● निर्माण स्थलों और अन्य स्थानों पर धूल नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करें.

● 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड वाले परियोजनाओं को वेब पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करने वाले स्थानों पर निर्माण कार्यों को नहीं करने दें.

● ठोस अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट को तुरंत निकाल दें।

उद्योग

अवैध उद्योगों पर कठोर कार्रवाई करें

हॉट मिक्स प्लांट और ईंट भट्ठों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन कराएं

उद्योगों में केवल स्वीकृत इंधनों का उपयोग करें.

● प्रदूषण मानकों का थर्मल पावर प्लांट्स में सख्ती से पालन करें

 ● औद्योगिक कचरे की नियमित निकासी सुनिश्चित करें

 ● मोबाइल ऐप का उपयोग करके प्रदूषण रिपोर्ट करें

ट्रैफिक

भारी ट्रैफिक वाले स्थानों पर यातायात पुलिस को तैनात करें

• ट्रकों को पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ले जाएं

 • पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों को सावधानी से चलाएं, उन्हें न चलाएं

 • समय-समय पर अपने वाहनों के इंजन की जांच और उचित रखरखाव करें

 • अपने वाहनों में सही टायर प्रेशर बनाए रखें.

• वाहनों का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र रखें

 • वाहनों का इंजन ट्रैफिक सिग्नल पर बंद करें

 • अनावश्यक वाहनों को चालू न रखें

 • हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें

• पटाखों से बचें

 • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के माध्यम से प्रदूषणकारी घटनाओं की रिपोर्ट करें

● पटाखों से बचें और पर्यावरण के अनुकूल त्योहार मनाएं.

जागरुकता

● सोशल मीडिया और एसएमएस के माध्यम से लोगों को प्रदूषण के स्तर के बारे में सूचित करें

शिकायतों का तुरंत समाधान करें

कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए संयुक्त परिवहन की व्यवस्था को बढ़ावा दें

कचरा

● खुले में जैविक कचरा या ठोस अपशिष्ट को जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं.

● लैंडफिल स्थलों पर कचरा जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखें; नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी.

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