नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आज एक आदेश जारी किया है. आदेश में साफ किया गया है कि अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली, तो वे 16 अक्टूबर से ऑफिस नहीं आ सकेंगे.

शहीद राजेश कुमार के परिवार से मिले CM केजरीवाल, सौंपा 1 करोड़ का चेक

 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की खुराक नहीं ली है.

वेष बदलकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दिया यूपी पुलिस को चकमा, लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात

 

आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक नहीं लेने वाले शिक्षकों और फ्रंटलाइन के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा, जब तक कि वे टीके की खुराक नहीं ले लेते. इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है, उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय, स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वे टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ले लेते.

Accused Minister’s Son Skips Summon; UP Govt to Explain FIR Registered

आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु एप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है.