नई दिल्ली। दिल्ली में 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त होने वाले कुछ ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को दो महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इसकी घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही है. उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए कहा, “दिल्ली की आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अगले तीन महीने यानी 31.03.2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है.”
परिवहन विभाग के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की वैधता पहले 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई थी और जबकि कई लर्नर लाइसेंस धारक अपने ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए ऑनलाइन नियुक्ति स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और उपलब्ध ड्राइविंग परीक्षण स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक हैं, तो एक बार फिर इसकी तारीख को बढ़ाया गया है. परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित उन शिक्षार्थी लाइसेंसों की वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 जनवरी 2022 के बीच समाप्त हो जाएगी, उन्हें दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
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