दिल्ली सरकार अब राजधानी की सड़कों पर पुराने वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है. इसके लिए 400 से अधिक पेट्रोल पंपों और 160 CNG स्टेशनों पर उन्नत कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जो वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़कर उनकी उम्र का पता लगाएंगे. ऐसे वाहनों के चलाने पर जेल की सजा भी हो सकती है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 1 जुलाई से इन वाहनों को दिल्ली-NCR में ईंधन देने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं.

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परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि एक जुलाई से यदि आयु पूरी कर चुके वाहन सड़कों पर चलाए गए, तो उन्हें चलाने वाले और ईंधन देने वालों पर पहली बार में जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर एक वर्ष की जेल भी हो सकती है. दिल्ली में ऐसे वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए 600 से अधिक पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन) कैमरे लगाने का कार्य अंतिम चरण में है. इन कैमरों की सहायता से आयु पूरी कर चुके वाहनों की पहचान की जाएगी और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप, इन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, और बिना पंजीकरण वाहन चलाना अवैध होगा.

दिल्ली के परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती के बाद सभी पेट्रोल डीलरों को एक आदेश जारी किया है. इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी फ्यूल स्टेशन संचालक यह सुनिश्चित करें कि वे किसी भी ऐसे वाहन को ईंधन न दें, जिसकी आयु पूरी हो चुकी है. यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस अधिनियम के तहत परिवहन विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना पंजीकृत वाहन चलाने वाले या सहायता करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई कर सके.

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पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक आज

परिवहन आयुक्त ने बुधवार को पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक दोपहर दो बजे दिल्ली सचिवालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें आयु पूरी कर चुके वाहनों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही, पेट्रोल डीलर्स को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों से भी अवगत कराया जाएगा.

कैमरे लगाने का 90% काम पूरा 30 जून तक बाकी भी पूरे होंगे

दिल्ली सरकार के अनुसार, लगभग 90% पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं. शेष 10% स्टेशनों पर ये कैमरे 30 जून तक लगाए जाएंगे. इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वाहन अपनी उम्र छुपाकर ईंधन प्राप्त न कर सके.

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दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा हैं पुराने वाहन

दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक राजधानी में 61.14 लाख से अधिक पुराने वाहन पंजीकृत हैं. इनमें कई डीजल वाहन हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, और पेट्रोल वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं. ये पुराने वाहन प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माने जा रहे हैं.

NCR की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा जब्ती

साल 2023 और 2024 में दिल्ली में क्रमशः 22,397 और 39,273 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह संख्या काफी कम रही. इस अंतर का मुख्य कारण दिल्ली में लागू की गई सख्त निगरानी और कार्रवाई की रणनीति को माना जा रहा है.

स्क्रैपिंग या NOC का विकल्प खुला

परिवहन विभाग ने सभी पुराने वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने वाहनों को एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाएं या अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) में स्क्रैप कराएं. इसके लिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

01 जुलाई से दिल्ली-NCR में लागू होगी सख्ती

● परिवहन विभाग ने संबंधित अधिनियम का उल्लेख करते हुए एक आदेश जारी किया है.

● यदि कोई व्यक्ति पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ जाएगा और जेल की सजा भी हो सकती है.

● इसके अलावा, यदि पेट्रोल डीलर्स को दोषी पाया गया, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.