दिल्ली में नशे की रोकथाम और H1 दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. अब से दिल्ली में दोहरे उपयोग वाली दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकेंगी. इसके लिए सभी मेडिकल स्टोर(Medical Store) पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. दिल्ली सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है, और जुलाई के अंत तक सभी मेडिकल स्टोर पर कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
डुअल यूज ड्रग्स वे दवाएं हैं जिनका उपयोग चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में किया जाता है. इसका अर्थ है कि ये दवाएं न केवल मानव या पशु चिकित्सा में उपचार के लिए प्रयोग की जाती हैं, बल्कि विभिन्न उद्योगों जैसे कपड़ा, रसायन और खाद्य उत्पादन में भी इनका उपयोग होता है. इन दवाओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इनमें दुरुपयोग, हेराफेरी या छेड़छाड़ की संभावनाएं होती हैं.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि 18 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय नेशनल नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन पोर्टल (एनसीओआरडी) की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) के पर्चे के बिना शेड्यूल एच, एच1 और एक्स दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की.
नोटिस में क्या कहा गया
स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को ऑल केमिस्ट एसोसिएशन दिल्ली और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस (आरडीसीए) को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी दवा की दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है. इस नोटिस में दवा दुकानों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे जुलाई के अंत तक अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें.
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना डुअल यूज ड्रग्स की बिक्री को रोकने के लिए सभी मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए.
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