दिल्ली सरकार ने राजधानी के हज़ारों परिवारों को Water Amnesty Scheme (वाटर एमनेस्टी स्कीम) के तहत राहत दी है। इस योजना के तहत पानी के पुराने बकाया बिल माफ किए जाते हैं और लेट फीस से भी छुटकारा दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3,635 परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है और उन्होंने अपने बकाया बिल का कुल 6.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
दिल्ली जल बोर्ड ने शुरू की गई Water Amnesty Scheme का मुख्य उद्देश्य राजधानी के लोगों को पुराने पानी के बकाया बिलों के बोझ से राहत देना है। कई परिवार आर्थिक तंगी या तकनीकी कारणों से अपने पानी के बिल समय पर नहीं चुका पाए थे। इस योजना के तहत सरकार ने उन्हें बिना किसी जुर्माने के अपने पुराने बिल साफ करने का मौका दिया है।
100% तक की मिलेगी छूट
दिल्ली जल बोर्ड की Water Amnesty Scheme के तहत यदि कोई उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपना पूरा बकाया बिल जमा कर देता है, तो उसे लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) यानी देरी से भुगतान पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।
लोगों को राहत देने का मकसद
दिल्ली सरकार का कहना है कि Water Amnesty Scheme से राजधानी के लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री और जल मंत्री ने बताया कि सरकार का मकसद लोगों को डराना या जुर्माना वसूलना नहीं है, बल्कि उन्हें सुविधा और राहत देना है। इस पहल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर घर में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे।
जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में लगभग 27 लाख पानी उपभोक्ता हैं, जिनमें से हज़ारों पर पुराने बिलों का बोझ है। Water Amnesty Scheme के तहत अब इन उपभोक्ताओं को पुराने बिलों से राहत मिलेगी, जबकि सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस पहल से नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और जल आपूर्ति के सुचारू संचालन दोनों सुनिश्चित होंगे।
दिल्ली सरकार की Water Amnesty Scheme साफ संदेश देती है कि यदि जनता समय पर सरकार की योजनाओं में सहयोग करे, तो हर समस्या का समाधान संभव है। यह योजना भरोसे और पारदर्शिता की मिसाल है, जिसमें उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ सरकारी राजस्व और जल आपूर्ति को सुचारू रखने का संतुलन बनाया गया है।
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