दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने एक बड़ी सुनवाई में अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत देने के जो कारण बताए गए थे, वे कानूनी रूप से गलत थे और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिता को सात दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने पीड़िता और उसके परिवार को राहत दी है और साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और कानून की सख्त व्याख्या जरूरी है।
राष्ट्रगान विवाद पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दी सफाई, कहा वायरल वीडियो अधूरा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि “एक बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा ही रेप किए जाने से गंभीर अपराध नहीं हो सकता। जिसने उसे जन्म दिया और जिसकी जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा की थी, वही उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करता है, यह अत्यंत निंदनीय है।” सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे वह बड़ी हुई, उसके पिता ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। उसके मुताबिक, पिता ने कई सालों तक उसे गलत तरीके से छुआ, अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर किया और शारीरिक उत्पीड़न किया। पीड़िता ने कहा कि जब भी उसने विरोध किया, उसकी मां के सामने ही उसकी पिटाई की जाती थी। इससे उसके भीतर गहरी दहशत बैठ गई और वह किसी से कुछ कह नहीं पाई।
जून 2020 में लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने पीरियड्स के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने बताया कि उसी रात उसने पिता को मां के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए देखा। पीड़िता ने बताया कि रात को हुई घटना के बाद उसकी मां मायके चली गई और पीड़िता भी साथ ही नानी के घर चली गई थी।
इसके एक साल बाद पीड़िता लड़की की एक मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए पूरे कूकृत्य का खुलासा कर दिया और उसकी शिकायत के आधार पर यौन अपराध के लिए आईपीसी की धाराओं और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया। इन गंभीर आरोपों के बावजूद अतिरिक्त न्यायाधीश ने आरोपी पिता को गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही जमानत दे दी। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट से निचली अदालत ने तर्क दिया कि आरोप बहुत पुराने थे और वैवाहिक विवाद से जुड़े हुए थे और पीड़िता भी अब आरोपी पिता के साथ नहीं रहती इसलिए जमानत दे दी गई थी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक