नई दिल्ली . दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक सदी पुराने रोशनआरा क्लब को उसके सदस्यों के लिए फिर से खोलने पर सहमति दे दी है. पिछले महीने डीडीए ने क्लब परिसर को सील कर दिया था और इसे अपने कब्जे में ले लिया था. यह कार्रवाई इसकी लीज समाप्त होने के कारण की गई थी.

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रोशनआरा एक चल रहा क्लब है. इसके सदस्यों को इसकी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि वह चाहते हैं कि क्लब तुरंत शुरू हो. क्लब को क्रियाशील बनाएं.

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ को आश्वासन दिया कि क्लब को बंद नहीं किया गया है और केवल इसका प्रबंधन सरकार के पास आ गया है. एक सप्ताह में क्लब के बाहरी क्षेत्र को फिर से खोल दिया जाएगा. फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार इसका संचालन सरकार के हाथ में होगा. पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के इस कथन का समर्थन किया.