Agusta Westland chopper scam: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत मिली है. 3 हजार 600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भी जमानत दे दी है. मिशेल के जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई हुई थी. जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. इस तरह ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया. मिशेल करीब 6 साल से जेल में बंद है.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब ईडी के केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी जमानत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने मिशेल को जमानत दे दी है.
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गौरतलब है कि 3 हजार 600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई की थी. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. वहीं बीते 18 फरवरी को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को जमानत दी थी.
जमानत का ED ने किया विरोध
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि ब्रिटिश नागरिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत दिए जाने के लिए दोहरे परीक्षण पर खरा नहीं उतरता. ईडी ने कहा कि उसके फरार होने का खतरा है. इधन मिशेल के वकील ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वो पहले ही काफी समय जेल में बिता चुका है.
ब्रिटिश नागरिक मिशेल के वकील ने कोर्ट से कहा, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानून के तहत अधिकतम सजा 7 साल है, लेकिन मिशेल छह साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है. क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. उसे इसके बाद सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
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