Delhi Highcourt: नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार का हवाला देकर ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को 12 और 13 फरवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. न्यायमूर्ति नवीन चावला ने संबंधित पक्षों को दलीलें पूरी करने के लिए समय दिया है.

इंटरनेट फ्रीडम फोरम को लिखित दलीलें दाखिल कर हस्तक्षेप करने की भी अनुमति दी. याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि वह सर्च इंजन गूगल को आपराधिक मामले में उसके खिलाफ कुछ आरोपों से संबंधित खोज परिणामों को ब्लॉक करने का निर्देश दे, क्योंकि बाद में जांच एजेंसी ने मामला बंद करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल की गई थी.

याचिकाकर्ताओं में रियलिटी शो की हस्ती आशुतोष कौशिक भी शामिल हैं, जिन्होंने निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार का हवाला देते हुए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म से उनसे संबंधित कुछ वीडियो, फोटो और लेखों को हटाने का अनुरोध किया है.