दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विवाह समारोह सहित किसी भी सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले आयोजकों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह निर्णय दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए दिया है। न्यायालय ने कहा कि बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों में ध्वनि, धूल और कचरे के कारण वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है, इसलिए ऐसे आयोजनों को पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप किया जाना जरूरी है।

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि सभी सामाजिक कार्यक्रमों और आयोजनों में यह नियम सख्ती से लागू किया जाए कि आयोजकों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डीपीसीसी एनओसी के साथ-साथ फायर एनओसी (अग्निशमन विभाग से अनुमति) प्राप्त करना भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों प्रमाणपत्रों के बगैर किसी बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और यदि कोई ऐसा आयोजन होता है तो संबंधित एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि यह सभी निर्देश आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (MCD) यह सुनिश्चित करे कि जहां भी विवाह या अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहां वाहनों की पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि समारोह स्थलों के आसपास वाहनों के कारण लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, और ट्रैफिक जाम या अनियंत्रित पार्किंग से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

बैंक्वेट हॉल को लेकर दायर याचिका पर आया आदेश

इस मामले की सुनवाई बदरपुर इलाके के एक बैंक्वेट हॉल को लेकर दायर याचिका पर हुई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यह बैंक्वेट हॉल दिल्ली नगर निगम (MCD) के नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, जिसके कारण कार्यक्रमों के दौरान वाहनों की आवाजाही से धूल-मिट्टी उड़ती है और इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है।

वहीं, एमसीडी ने अपने जवाब में कहा कि संबंधित बैंक्वेट हॉल नियमों के तहत अनुमति प्राप्त है। इस पर अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। अदालत ने कहा कि इसके बिना किसी बैंक्वेट हॉल या समारोह स्थल को संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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