दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने घूस लेने की आरोपी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक महिला कॉन्स्टेबल को राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले में आरोप है कि महिला कॉन्स्टेबल ने एक मोबाइल फोन खोने की शिकायत दर्ज कराने के लिए 200 रुपये की रिश्वत ली थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि घटना का वीडियो रिकॉर्ड पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की पुष्टि करता है, और ऐसे में आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।
जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि इस मामले में महिला कॉन्स्टेबल और सहआरोपी हेड कॉन्स्टेबल के खिलाफ वीडियो सबूत मौजूद है, जिसमें उन्हें रिश्वत लेते देखा गया। मामले में आरोप है कि महिला कॉन्स्टेबल ने एक मोबाइल फोन खोने की शिकायत दर्ज कराने के लिए 200 रुपये की रिश्वत ली थी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो का असली होना पुष्टि हो चुका है और घटना का प्रमाण इतना मजबूत है कि मामला एकतरफा है।
क्या है पूरा मामला
मामले का मूल तथ्य यह है कि एक निजी टीवी चैनल ने पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया था। 6 सितंबर 2005 को चैनल के रिपोर्टर ने न्यू अशोक नगर थाने में एक आम आदमी बनकर शिकायत दर्ज कराई। महिला कॉन्स्टेबल ने शिकायत दर्ज कराने के एवज में 200 रुपये और हेड कॉन्स्टेबल के हस्ताक्षर के लिए डेढ़ सौ रुपये लिए। घटना का वीडियो 14 सितंबर 2005 को चैनल पर प्रसारित किया गया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वीडियो का असली होना पुष्टि हो चुका है और यह मामला पूरी तरह एकतरफा है।
रिश्वत लेने से नहीं हिचक रहे पुलिसकर्मी : कैट
इससे पूर्व महिला कॉन्स्टेबल ने अपनी नौकरी बहाली के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में याचिका दायर की थी। कैट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिश्वत लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी। कैट ने यह भी कहा कि वीडियो की जांच हो चुकी है और यह सही पाई गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर मुहर लगाते हुए महिला कॉन्स्टेबल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि ऐसे मजबूत सबूतों के सामने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती, और यह आदेश पुलिस में भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालय के सख्त रुख को दर्शाता है।
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