Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उनकी जमानत पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल (26 जून) सुनवाई है।
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक बरकरार रखी है। इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी, जिस पर बाद में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।
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सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेज पर गौर नहीं किया। निचली अदालत ने ईडी को बहस का मौका नहीं दिया। आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है। ट्रायल कोर्ट ने PMLA की धारा 70 पर ध्यान नहीं दिया। निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। आरोपों को उचित विचार किए जाने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले को सुन रही मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की ज़रुरत है. इसलिए फिलहाल निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहेगी।
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जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना. लेकिन निचली अदालत ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया. निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था की इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।
ED ने लोअर कोर्ट के फैसले को HC में दी है चुनौती
इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के चुनौती दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। इसके अगले ही दिन ED ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।
21 जून को हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. हम 26 जून को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
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