Facebook: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फेसबुक को उसके काम-काज को लेकर फटकार लगाई है। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपका काम करने का तरीका सरकारी विभाग से भी खराब है। अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। याचिका थर्ड पार्टी की कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर इंस्टाग्राम पेज को ब्लॉक करने की है। साथ ही याचिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के नियम 3(1)(c) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta को फटकार लगाते हुए कहा कि मेटा के काम करने का तरीका ‘सरकार विभागों’ से भी खराब है। इस पर ध्यान देने की जरुरत है।
दरअसल, इंस्टाग्राम ने एक मीडिया कंपनी के इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक कर दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा की बेंच ने कहा कि अगर मीडिया हाउस की शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो पहली नजर में यही माना जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीवी टुडे काउंसिल को घुमा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि आप किसी सरकारी विभाग से भी ज्यादा खराब है। कृपया सवाधान रहें। आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसे काम करना होगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि मेटा को अपने ‘घर’ को व्यवस्थित रखना होगा। वर्ना कोर्ट उसे दंडित करने का आदेश पारित कर सकता है।
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