दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक रेल दुर्घटना में पीड़ित या मृतक की कथित लापरवाही के आधार पर हादसे की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।कोर्ट ने कहा कि रेल परिसर में प्रत्येक यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस और रेल कर्मियों की होती है। यदि कोई यात्री प्लेटफॉर्म के बेहद करीब खड़ा हो, तो उसे चेतावनी देकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना रेलवे अधिकारियों का कर्तव्य है। हाईकोर्ट के अनुसार, यदि इस तरह के प्रयास के बावजूद दुर्घटना होती है, तो रेलवे को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।

न खाना खाया, न आई चैन की नींद… ऐशो-आराम की जिंदगी जीने वाले चैतन्यानंद की तिहाड़ जेल में इस तरह कटी पहली रात

जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के पति और बच्चों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं और मामले को रेलवे ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे ट्रिब्यूनल ने पहले यह कहकर मुआवजा देने से इनकार किया था कि महिला रेलवे की वास्तविक यात्री नहीं थीं और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ट्रैक के नजदीक खड़े होने की वजह से शताब्दी ट्रेन की चपेट में आकर अपनी ही लापरवाही से हादसा झेला।

आवारा कुत्ते विदेश में भी करवा रहे भारत को बदनाम… दिल्ली में 2 विदेशी कोच समेत 6 लोगों को कुत्तों ने काटा

बेंच ने रेलवे को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि महिला प्लेटफॉर्म के बेहद करीब खड़ी थी तो उस समय रेलवे पुलिस और अन्य अधिकारी क्या कर रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे अपने ड्यूटी के प्रति सतर्क नहीं थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से हर दिन रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों लोगों की जान खतरे में रहती है। बेंच ने आदेश में यह जोर दिया कि रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी और ऐसे मामलों में मुआवजा देने से बचने के लिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा।

यमुना में डूबने से BJP नेता की मौत… AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर साधा निशाना

ट्रिब्यूनल ने परिजन का दावा खारिज किया था

रेलवे ट्रिब्यूनल ने इस मामले में पीड़ित परिवार के चार लाख रुपये के मुआवजा दावे को खारिज करते हुए कहा था कि महिला के शव के पास से यात्री टिकट बरामद नहीं हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि रेलवे अपनी गलती को दूसरों पर नहीं डाल सकता।

Delhi Kathmandu Bus: यात्रियों के लिए राहत, नेपाल में हालात सामान्य होने के बाद DTC ने फिर शुरू की दिल्ली-काठमांडू बस सेवा

चलती ट्रेन से गिरकर महिला की हुई थी माैत

यह रेल दुर्घटना 22 जनवरी 2016 को हुई थी। महिला गाजियाबाद से मथुरा पैंसेजर ट्रेन से आ रही थीं। मुआवजा दावे में बताया गया कि पैंसेजर ट्रेन में भीड़ बहुत अधिक थी। इसी वजह से महिला भूतेश्वर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक

लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें

खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक