दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High-Court) ने इस बात पर जोर दिया है कि दो वयस्कों के आपसी सहमति से शादी (Shaadi)करने और साथ रहने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षित है. हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में जोर देकर कहा कि पारिवारिक विरोध इस स्वायत्तता पर हावी नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने पुलिस को एक युवा जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अपने-अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था और अब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं.
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जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने 5 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस सिद्धांत को बरकरार रखा है और पुलिस को ऐसे जोड़ों को धमकियों, दबाव या नुकसान से बचाने का निर्देश दिया है, जिन्हें महिला के परिवार द्वारा उत्पीड़न का डर था.’’ एक जोड़े ने 23 जुलाई, 2025 को दिल्ली के एक आर्य समाज ट्रस्ट में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया था.
युवती जब स्वेच्छा से अपने घर से चली गई थी और पुलिस पूछताछ में उसने अपनी शादी की स्पष्ट पुष्टि की थी, युवती के माता-पिता द्वारा कथित तौर पर उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई. जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. “गुमशुदगी” की शिकायत के बाद शुरू की गई यह जांच बाद में बंद कर दी गई.
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अदालत ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय एसएचओ को एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करने, उन्हें अदालत के निर्देशों से अवगत कराने और दंपती को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि किसी भी कथित खतरे का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के उसका समाधान किया जाना चाहिए. जस्टिस नरूला ने स्पष्ट किया कि अदालत आरोपों की सत्यता पर फैसला नहीं सुना रही है, बल्कि उसका ध्यान पूरी तरह से केवल दंपती के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है.
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