Delhi High Court notice to CM Aatish: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2025) के वोटिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नेता व सीएम आतिशी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बीजेपी नेता की याचिका पर जारी किया गया। जिसमें उन्होंने आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस खत्म करने के फैसले को चुनौती दी है। HC इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगा।
ये है पूरा मामला
दरअसल, बीजेपी नेता परवीन शंकर कपूर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला AAP की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमें आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आतिशी और AAP नेताओं ने कहा था कि भाजपा उनके विधायकों से संपर्क कर रही है और उन्हें पार्टी छोड़ने के बदले बड़े पैसे और पदों की पेशकश कर रही है।
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परवीन शंकर कपूर का कहना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए थे, वे बेबुनियाद हैं और अभी तक इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने आतिशी को ‘विसलब्लोअर’ यानी गड़बड़ियों को उजागर करने वाला करार दिया, लेकिन उन्होंने और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया।
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परवीन के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में पॉलिटिकल एनालिसिस कर दिया, जबकि यह एक कानूनी मामला है। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी के आरोप सही हैं, तो उन्हें सबूत पेश करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मानहानि केस खत्म करने का फैसला गलत है।
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