दिल्ली (Delhi) में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन को लेकर अहम फैसला लिया गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए आय सीमा बढ़ा दी गई है. EWS कोटे की आय सीमा के 2.5 लाख से 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले के प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने मंजूरी दे है. अब 5 लाख रुपये वार्षिक आय वाले माता-पिता के बच्चें इस कोटे के तहत प्राइवेट (Private) स्कूलों (Schools) में पढ़ाई कर पाएंगे.

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उपराज्य पाल वीके सक्सेना ने आदेश जारी किया है. राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्देश दिया था. दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर अंत में एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें आय सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने की बात की गई थी. हालांकि, उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि इस सीमा को कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए.

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निजी स्कूलों में 25% आरक्षण और अलग प्रवेश सूची

इस नए निर्णय के अनुसार अब दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनिवार्य होगा. इन श्रेणियों के लिए अलग से प्रवेश लिस्ट जारी की जाएगी.

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न्यायालय का दखल

इस पर उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि उसकी पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया. इस आदेश के बाद दिल्ली सरकार को आय सीमा को फिर से संशोधित करने पर मजबूर होना पड़ा और सोमवार को यह संशोधित प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया.

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