नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई की. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान CJI ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए.
CJI ने कहा कि वैसे भी आपके पास राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं. आप सीधे यहां क्यों आए? आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां क्यों आए हैं? CJI ने कहा कि यह अच्छी और स्वस्थ परिपाटी नहीं है, जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए.
जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि सिर्फ इसलिए कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. CJI ने कहा कि आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है. उसे पहले कोशिश करनी चाहिए.
अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका आना क्यों जरूरी था. उन्होंने कहा कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला है. गिरफ्तारी भी नियमानुसार नहीं है. इस दौरान उन्होंने ओल्ड इज गोल्ड की टिप्पणी के साथ रोमेश थापर मामले में कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ कर दिया है कि लोगों की निजी आजादी से समझौता नहीं किया जा सकता है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी इस मामले में हाईकोर्ट जाएगी. आप ने कहा, ‘हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. हाईकोर्ट जाएंगे. दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
5 दिन की सीबीआई रिमांड पर
वहीं, सीबीआई ने सोमवार को उसे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू कर दी है. सिसोदिया के लिए सीबीआई ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है. बताया जा रहा है कि सीबीआई नए सिरे से पूछताछ करेगी. ये सवाल फिर से उन सवालों से पूछे जाएंगे, जिनका जवाब वे पिछली पूछताछ के दौरान टालते रहे थे.
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