नई दिल्ली . दिल्ली की मेयर डॉ. शैली ओबेरॉय को विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य राजनीतिक मंजूरी मिल गई है. उन्होंने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी.
इससे पहले मेयर ने आस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाले एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के लिए राजनीतिक मंजूरी मिलने में देरी को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वकील गौतम नारायण ओबेरॉय की ओर से पेश हुए और अदालत को सूचित किया कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के बाद विदेश मंत्रालय (एमईए) ने उन्हें अनुमति दे दी.
हालांकि, केंद्र सरकार के स्थायी वकील (सीजीएससी) कीर्तिमान सिंह ने इस दलील का विरोध किया कि याचिका दायर करने के बाद अनुमति दी गई थी. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह अप्रासंगिक है और याचिका में उठाया गया मुद्दा अब खत्म हो गया है. इसलिए उन्होंने याचिका का निपटारा कर दिया. शैली ओबेरॉय ने उन्हें राजनीतिक मंजूरी देने पर निर्णय लेने में केंद्र सरकार की देरी के खिलाफ मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने इस मामले पर 15 जून को दिल्ली नगर निगम आयुक्त (एमसीडी) को एक प्रस्ताव भेजा था.
आयुक्त ने फाइल सचिव, शहरी विकास को भेजी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव को भेज दिया. इसके बाद शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था. यह फाइल 22 सितंबर को उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा विदेश मंत्रालय (एमईए) को भेजी गई थी. विदेश मंत्रालय ने पहले ओबेरॉय के साथ यात्रा करने वाली एक आईएएस अधिकारी को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी गई. जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा.
ओबेरॉय की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट में मामले का जिक्र किया और कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है. क्योंकि मेयर को 9 अक्टूबर को यात्रा करनी है. याचिका के अनुसार दिल्ली की मेयर ने उचित प्रक्रिया के तहत ब्रिस्बेन शहर में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट-2023 में भाग लेने की अनुमति का अनुरोध किया है. यह शिखर सम्मेलन इसी साल 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच होना है.