नई दिल्ली . दिल्ली नगर निगम का नोटिस मिलने पर कोचिंग सेंटरों और इमारतों को 30 दिन के अंदर दिल्ली अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लेनी होगी. यदि वह ऐसा नहीं करते तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा. बीते जून में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद राजधानी में इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे. अब तक 897 संपत्तियों को नोटिस भेजा जा चुका है. निगम ने बीते एक माह में सर्वे करते हुए सुरक्षा व्यवस्था में चूक, इमारतों से जुड़े हुए नियमों और कन्वर्जन शुल्क को लेकर नोटिस भेजा है. इनमें से 98 संपत्तियों को खाली किया जा चुका है.
चार इमारतों को सील किया निगम अधिकारी ने बताया कि अब तक जिन संपत्तियों को नोटिस भेजा गया है. उन्हें अग्निशमन विभाग से आग के लिए एनओसी लेने के लिए कहा गया है. वहीं, 4 इमारतों को सील भी किया गया है. आने वाले दिनों में निगम ऐसे कोचिंग सेंटर और इमारतों को बंद करना शुरू कर देगा. कानून के अनुसार, फायर एनओसी का नोटिस मिलने पर संपत्ति मालिकों को 30 दिनों के अंदर एनओसी लेने के लिए कहा जाता है.
क्या कहते हैं इमारतों के मालिक मुखर्जी नगर में एक इमारत के मालिक राजेश का कहना है कि नियमानुसार 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारत को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी है. हमने अपनी इमारत में सभी जरूरी उपाय किए हैं. नियमों के अनुसार हमने यह किया है और हमारी इमारत में कोचिंग भी चलती है.
अभी तक आवेदन नहीं
दमकल विभाग को अभी तक किसी भी कोचिंग संस्थान ने एनओसी के लिए संपर्क नहीं किया है. दमकल विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर एनओसी के लिए आवेदन आएगा तो तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.
चार कोचिंग सेंटर सील
निगम बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि इस दिशा में सक्रिय रूप से निगम द्वारा काम किया जा रहा है. इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट कुछ दिनों बाद साझा की जा सकती है. अब तक कुल 897 नोटिस उन कोचिंग सेंटरों को जारी किए जा चुके हैं, जो दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं. इस आधार पर चार कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है. कोचिंग सेंटर के 98 मामलों में परिसर को खाली किया जा चुका है.