Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (25 सितंबर 2025) की खबरों में लद्दाख हिंसा पर अरविंद केजरीवाल का युवाओं को भड़काने वाला बयान; 10 दिन के अंदर केजरीवाल को मिलेगा सरकारी आवास; दिल्ली की सड़कों को मिलेगी जाम से आजादी; CM रेखा गुप्ता पर हमला मामले में कोर्ट का आया आदेश प्रमुख है।

1. लद्दाख हिंसा पर अरविंद केजरीवाल का युवाओं को भड़काने वाला बयान
लद्दाख में ताज़ा हिंसा के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सरकार लोकतंत्र की आवाज दबाती है, तो जनता का कर्तव्य है कि वह और बुलंद आवाज उठाए। केजरीवाल ने कहा, “आज लद्दाख की लड़ाई है, लेकिन कल यह पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। अगर हम चुप रहे तो लोकतंत्र कमजोर होगा।” उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब एक दिन पहले ही लद्दाख में हिंसा भड़क उठी थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया है।

2. 10 दिन के अंदर केजरीवाल को मिलेगा सरकारी आवास
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को उचित सरकारी आवास आवंटित करने का मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) में सुनवाई के दौरान हल हुआ। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर आवास प्रदान किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह जानकारी दी। मामला आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सरकारी आवास की मांग की गई थी।

3. दिल्ली की सड़कों को मिलेगी जाम से आजादी
दिल्ली-NCR में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए NHAI एक नया मार्ग विकसित कर रहा है। यह प्रोजेक्ट UER-II का 17 किलोमीटर लंबा विस्तार होगा, जो अलीपुर से शुरू होकर NH-709B (दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे) पर ट्रोनिका सिटी तक जाएगा। दिल्ली की रिंग रोड, NH-44, NH-48 और बरापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। हरियाणा और राजस्थान से देहरादून की ओर जाने वाले ट्रैफिक के लिए तेज और सुगम रास्ता मिलेगा। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों की जाम समस्या में राहत मिलेगी।

4. CM रेखा गुप्ता पर हमला मामले में कोर्ट का आया आदेश
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) पर हुए हमले के मामले में सुनवाई की। अदालत ने मुख्य आरोपी सकरिया राजेश भाई खिमजी(Rajesh Bhai Khimchi) को निर्देश दिया कि उसे हमले की FIR की एक कॉपी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी FIR की सामग्री किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस अर्जी का विरोध किया, लेकिन JMFC (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) गौरव गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए आरोपी को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
पड़ोसियों की लड़ाई खत्म करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का अनोखा आदेशः दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। मामला पड़ोसियों के बीच हुए विवाद से जुड़ा था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। झगड़ा पालतू जानवर को लेकर शुरू हुआ था, जो धीरे-धीरे हाथापाई, गाली-गलौज और धमकी तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों परिवारों ने आपसी समझौते के बाद अदालत का रुख किया और दर्ज FIR को रद्द करने की अपील की। (पूरी खबर पढ़े)
EVM के खिलाफ याचिका देने वाले व्यक्ति को दिल्ली HC ने लगाई फटकारः चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगा दी है और हाईकोर्ट भी इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ उपेंद्र नाथ दलाई ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, इस याचिका को देखकर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई को ‘इन मामलों में नहीं पड़ने’ की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने आगे याचिकाकर्ता से कहा, ‘इन सब कामों ना पड़ें कुछ अच्छा काम करें’। (पूरी खबर पढ़े)
दिल्ली हाई कोर्ट से ताहिर हुसैन को झटकाः 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस(Ankit Sharma murder case) के आरोपी ताहिर हुसैन(Tahir Hussain) को आज दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) से झटका लगा। अदालत ने पूर्व पार्षद को बेल देने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “जमानत याचिका खारिज की जाती है।” ताहिर हुसैन इस मामले में 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ गंभीर आरोप तय किए गए हैं। (पूरी खबर पढ़े)
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