Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (18 दिसंबर 2025) की खबरों में दिल्ली में BS-6 नियम लागू, गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी, दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण होगा पूरी तरह डिजिटल, दिल्ली सरकार ला रही नया कानून, दिल्ली हाई कोर्ट: बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार प्रमुख रहा।

1 दिल्ली में BS-6 नियम लागू
दिल्ली की खराब हवा को सुधारने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के तहत, BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी वाहनों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोका जाएगा। यह व्यवस्था आज (गुरुवार, 18 दिसंबर) से पूरे शहर में लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि BS-5, BS-4, BS-3 आदि गाड़ियों को वापस मोड़ दें, क्योंकि इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

2 गणतंत्र दिवस परेड में इस बार भी नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड(Republic Day parade) को लेकर राज्य सरकारों द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस बार हरियाणा की झांकी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। वहीं, 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की झांकी शामिल नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष झांकी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष, यानी 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पाँच वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली की झांकी शामिल की गई थी, जो शिक्षा मॉडल पर आधारित थी।

3 दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण होगा पूरी तरह डिजिटल
राजधानी के लोगों के लिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी होने जा रही है। राजस्व विभाग ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस सुविधा के लागू होते ही लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत संपत्ति खरीदने वाले लोग राजस्व विभाग की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। पहचान पत्र और बिक्री से संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जबकि स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा।

4 दिल्ली सरकार ला रही नया कानून
दिल्ली सरकार ‘जन विश्वास विधेयक 2025’ का मसौदा तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य राजधानी में व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इस प्रस्तावित विधेयक के तहत दर्जनों छोटे और तकनीकी किस्म के अपराधों पर लगने वाली जेल की सजा समाप्त की जा सकती है। सरकार का मानना है कि ऐसी मामूली त्रुटियों पर आपराधिक मामलों और सजा का प्रावधान न केवल व्यापार के अनुकूल माहौल बाधित करता है, बल्कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली और अदालतों पर भी अनावश्यक दबाव डालता है।

5 दिल्ली हाई कोर्ट: बिजली तक पहुंच एक मौलिक अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) अपने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बिजली तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को मकान मालिक-किरायेदार विवाद के कोर्ट में लंबित होने के कारण बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने एक किरायेदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि बिजली वितरक कंपनी मकान मालिक से एनओसी की मांग किए बिना भी बिजली आपूर्ति बहाल करे, ताकि किरायेदार को जीवन और रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा न हो।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) सरकार ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही दिल्ली की इंटरस्टेट बस सेवा की भी शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम दिल्ली अंतर्राज्यीय (Interstate) बस सेवा शुरू कर रहे हैं, जो दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच चलेगी। अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, आज से दिल्ली की सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें (EV buses) भी दौड़ेंगी। (पढ़े पूरी खबर)
अवैध निर्माण पर पाँचवीं जनहित याचिका : दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने अवैध निर्माण(illegal construction) के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता बार-बार एक जैसी याचिकाएं दायर कर रहा है और यह इस तरह की पाँचवीं याचिका है। कोर्ट के मुताबिक, याचिका का उद्देश्य जनहित नहीं बल्कि निजी लाभ प्रतीत होता है। जांच में यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता इन्हीं याचिकाओं के माध्यम से संपत्ति मालिकों को ब्लैकमेल करता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस याचिका में सद्भावना नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ दिखाई देता है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला: दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने आपसी सहमति से तलाक से जुड़े मामलों में अहम निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(1) के तहत तलाक की पहली अर्जी दाखिल करने से पहले पति-पत्नी के लिए एक साल तक अलग रहने की अवधि हर हाल में अनिवार्य नहीं है। आवश्यक होने पर यह अवधि माफ भी की जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14(1) के तहत एक साल की अलगाव अवधि से छूट दी जा सकती है। (पढ़े पूरी खबर)
यमुना सफाई में बड़ा कदम: यमुना की सफाई के लिए 32 उच्च क्षमता वाली मशीनें तैनात की जाएँगी। सफाई अभियान की शुरुआत नजफगढ़ ड्रेन से की जाएगी, जिससे प्रदूषण के मुख्य स्रोत को नियंत्रित किया जा सके। काम समय पर पूरा हो, इसके लिए तकनीक आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जाएगी। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यमुना की स्वच्छता के लिए प्रतीकात्मक प्रयासों की बजाय निरंतर और ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। (पढ़े पूरी खबर)
प्रदूषण पर जवाब संग पोथियां लेकर आए प्रवेश वर्मा: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट के बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सरकार ने आक्रामक पलटवार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अरविंद केजरीवाल के अधूरे कामकाज को पूरा कर रही है। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने पोथियों का ढेर लेकर उदाहरण पेश किया और गिनाया कि AAP सरकार 11 सालों में कौन-कौन से काम पूरे नहीं कर पाई, जिससे मौजूदा हालात उत्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने पिछले 9 महीनों में पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली सड़कों के 65 हजार गड्ढों को भरा है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली-NCR में घना कोहरा और स्मॉग: दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह घना कोहरा और जहरीला स्मॉग छाया, जिससे विजिबिलिटी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। सड़कें धुंधली दिखाई दीं, हवाई उड़ानें प्रभावित हुईं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। गुरुवार सुबह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कुल 22 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। इनमें 11 अराइवल और 11 डिपार्चर उड़ानें शामिल हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, सुबह विजिबिलिटी ‘जीरो’ के करीब पहुँच गई थी, जिसकी वजह से कई उड़ानों को सुरक्षित संचालन के लिए रोकना पड़ा। यात्रियों को अपनी फ्लाइट की नवीनतम जानकारी एयरलाइन से लेने की सलाह दी गई है। (पढ़े पूरी खबर)
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