Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (31 अक्टूबर 2025) की खबरों में सरदार पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन, MCD के 12 वार्डों में मतदान, क्यों हो रहे उपचुनाव? JNU में फेस रिकग्निशन हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, दिल्ली जल बोर्ड परियोजनाओं की निगरानी अब KPMG के हाथों, बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली सरकार सख्त प्रमुख रहा।

1 सरदार पटेल की जयंती पर प्रदेश भर में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज देशभर में ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में नई दिल्ली में ‘रन फॉर यूनिटी’ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, NCC कैडेट, पैरामिलिट्री बलों के जवान और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मंच पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit Saha), केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया(Mansukh Mandawiya), केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना(V.K Saxena), मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta), सांसद बांसुरी स्वराज(Bansuri Swaraj) तथा रेखा कैबिनेट के मंत्री शामिल थे।

2 MCD के 12 वार्डों में मतदान, क्यों हो रहे उपचुनाव?
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को उपचुनाव का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही इन सभी वार्डों में आम आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

3 JNU में फेस रिकग्निशन विवाद: हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में चेहरे की पहचान आधारित प्रवेश प्रणाली (Facial Recognition Entry System) को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई तक पहुँच गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में एक रिसर्च छात्र को एक सेमेस्टर के लिए निष्कासित (रस्टिकेट) कर दिया है। वहीं JNUSU के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जुर्माना लगाया गया है।यह विवाद अगस्त 2025 में उस समय शुरू हुआ था, जब छात्रों के एक समूह ने केंद्रीय लाइब्रेरी में लगाए जा रहे फेस रिकग्निशन एंट्री सिस्टम का विरोध किया था। छात्रों का कहना था कि यह प्रणाली निगरानी (Surveillance) बढ़ाती है और गोपनीयता (Privacy) के अधिकार का उल्लंघन करती है।

4 दिल्ली जल बोर्ड परियोजनाओं की निगरानी अब KPMG के हाथों
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अपने कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने वैश्विक कंसल्टेंसी कंपनी KPMG को अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) नियुक्त किया है। यह यूनिट अब जल बोर्ड के सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण व सुधार, टैंकर आपूर्ति प्रबंधन और बिलिंग सिस्टम को अधिक सटीक और निर्बाध बनाने की निगरानी और प्रगति मूल्यांकन करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी, काम में जवाबदेही बढ़ेगी और परियोजनाओं में देरी व अनियमितताओं पर नियंत्रण हो सकेगा।

5 बिना मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली सरकार सख्त
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी में चल रहे बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कोई भी निजी स्कूल बिना मान्यता के संचालित नहीं हो सकेगा. जारी आदेश के मुताबिक, कई स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों की अस्थायी मान्यता की अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है.

अब लुटियंस दिल्ली मानसून में नहीं होगी पानी-पानी
दिल्ली के लुटियंस ज़ोन के गॉल्फ लिंक्स और खान मार्केट इलाकों में हर मानसून होने वाली जलभराव की समस्या का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने इस समस्या को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर ड्रेनेज सुधार का काम शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक, खान मार्केट के पास स्थित Q-पॉइंट पर मौजूद ट्रंक सीवर लाइन बारिश के पानी की पुरानी ईंटों वाली स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से मिली हुई है, जिसके कारण भारी बारिश के दौरान दोनों लाइनों में पानी का दबाव बढ़ जाता है और सड़कें पानी से भर जाती हैं।

दिल्ली में सर्किल रेट में होगा उलट-फेर
दिल्ली के राजस्व विभाग ने अगले हफ्ते शहर के अलग-अलग जोनों में सर्किल रेट की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार रेट में बदलाव एकसमान नहीं होगा। कुछ इलाकों में सर्किल रेट बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला इलाकों के विकास स्तर, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट गतिविधियों के आधार पर लिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में विकास तेज़ है और प्रॉपर्टी की मांग अधिक है, वहां रेट बढ़ सकते हैं। इसके विपरीत, जहां विकास धीमा है या लेन-देन कम है, वहां रेट घटाने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट: बहू घर में रह सकती है लेकिन मालिकाना हक नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High court) ने शुक्रवार को परिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपने घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बेटा हो या बहू, इस अधिकार को बाधित नहीं कर सकता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बहू को सास-ससुर के स्व-अर्जित मकान से बाहर निकालने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने यह साफ कर दिया कि अगर घर माता-पिता की स्वयं की कमाई से खरीदा गया है, तो उसे लेकर बहू या अन्य रिश्तेदार कब्जे या रहने का अधिकार नहीं जता सकते।

दिल्ली दंगा मामला: सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में दलील
दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी शरजील ईमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुल्फिशा फातिमा सहित कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। गुल्फिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखते हुए कहा कि “आरोपियों को जेल में 5 साल 5 महीने हो चुके हैं। जांच एजेंसियों ने कई पूरक चार्जशीट दायर कर दी हैं, लेकिन मुकदमा अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में लगातार हिरासत में रखना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।” मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजिरिया की बेंच कर रही है। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। इसलिए कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 3 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
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