Delhi News: नई दिल्ली. राजधानी में कारोबारी माहौल बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 155 दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुलने की अनुमति प्रदान की है. सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए फाइल को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा है.
इससे पहले सरकार बीते दो वर्षों में 523 दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दे चुकी है. सरकार का कहना है कि 1954 से 2022 तक केवल 269 प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई थी. वहीं, बीते वर्ष 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई. इस वर्ष भी मई तक 55 आवेदन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें अब 155 दुकानों व प्रतिष्ठानों की संख्या ओर जुड़ गई है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि बेहतर व्यावसायिक माहौल बनाने की दिशा में काम चल रहा है. इसी को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार राजधानी के अंदर नौकरियों के अवसर ज्यादा पैदा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है. इसलिए दिल्ली में रहने वाले लोगों को 24 घंटे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का लाभ मिल सके, इसी को ध्यान में रखकर 24 घंटे दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी जा रही है.
दिल्ली सरकार ने आवेदकों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है. इन धाराओं के तहत नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ था. साथ ही ऑफिस खोलने व बंद करने से संबंधित नियम व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि और छुट्टियों के नियम शामिल थे. सीएम अरविंद केजरीवाल की दखल के बाद अब दिल्ली सरकार में इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म हो गया है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है.