Delhi News: नई दिल्ली.  आबकारी घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को संजय की रिमाड और गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि संजय ने रिश्वत में 2 करोड़ रुपए लिए थे.

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा को बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फैसला शुक्रवार को सुनाया जा सकता है.

संजय की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विशम चौधरी ने कहा कि संजय को बिना प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है. एक साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक उन्हें ईडी ने नहीं बुलाया 4 अक्टूबर को अचानक वे लोग संजय के घर आए और छापेमारी की. उनका मोबाइल फोन ले लिया, कुछ कागजात ले लिए और फिर शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जवाब में ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत ही संजय की गिरफ्तारी हुई.