नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने आयकर (आईटी) विभाग को नोटिस जारी किया है.
साथ ही एनजीओ द्वारा उसके खिलाफ जारी नोटिस और आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आयकर विभाग से जवाब भी मांगा है. रिकॉर्ड के अनुसार, 7 सितंबर, 2022 को एनजीओ पर एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके कारण वर्ष 2016-17 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू हुई. 29 मार्च को ऑक्सफैम को एक नोटिस जारी किया गया. न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति गिरीश कठपलिया की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी आयकर विभाग अगले छह सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दायर करे. मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.