Delhi High Court On School Fees: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल (निजी स्कूलों) में SLFRC गठन के दिल्ली सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब स्कूल 2026-27 में वही फीस लेंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूली थी। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कमेटी बनाने की जरूरत नहीं। कोर्ट 12 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को निजी स्कूलों को स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति (SLFRC) गठित करने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाया।

कोर्ट ने SLFRC गठित करने के दिल्ली सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए वही फीस लेंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूले थे। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि निजी स्कूलों को फीस निर्धारण के लिए फिलहाल कमेटी गठन करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट 12 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। तब तक स्कूलों को कमेटी बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले से साफ है कि प्राइवेट स्कूल 2026-27 में स्कूल वही फीस लेंगे जो 2025-26 में वसूल रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने कहा सरकार के फैसले को चुनोती देनेवाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान SLFRC का गठन स्थगित रहेगा। बेंच ने कहा कि स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए वही शुल्क वसूलने के हकदार होंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूले थे। बेंच ने कहा कि किसी भी प्रकार की अत्यधिक फीस को कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा। बेंच ने यह आदेश कई स्कूल संघों की याचिकाओं पर पारित किया। इन याचिकाओं में दिल्ली सरकार द्वारा एक फरवरी को जारी अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें स्कूलों को 10 दिन के अंदर SLFRC (स्कूल लीडरशिप कमेटी) गठित करने का निर्देश दिया गया था।

सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा

वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों और बीजेपी की दिल्ली सरकार के बीच सांठगांठ आज हाईकोर्ट में फिर से उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया था कि उनका “प्राइवेट फीस एक्ट” 2025-26 के लिए बढ़ाई गई प्राइवेट स्कूल फीस पर लागू नहीं होगा। अब हाई कोर्ट में, इस एक्ट को आगामी सत्र 2026-27 के लिए भी लागू कर दिया गया है।

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