SC On Delhi Riots Accused: दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बड़ी टिप्पणी की है. दिल्ली दंगा (Delhi riots) केस के आरोपी ताहिर ने चुनाव प्रचार के SC में याचिका दायर की है, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए.” आरोपी ताहिर दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) में मुस्तफाबाद (Mustafabad) सीट से चुनाव लड़ रहा है. ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
दिल्ली में 2020 में हुए दंगो के मुख्य आरोपियों में से एक आरोपी ताहिर हुसैन जेल में बंद है. दिल्ली में हुए दंगे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. आरोपी ताहिर पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के कत्ल में शामिल होने का भी आरोप है. आरोपी पूर्व में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुका है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आरोपी ताहिर को दिल्ली हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी. हालांकि हाईकोर्ट ने चुनाव तक जेल से बाहर रहने के लिए जमानत की मांग ठुकरा दी थी. वह चुनाव प्रचार के लिए बाहर आना चाहता है. ताहिर हुसैन ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, सोमवार को सुनवाई के बाद याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार ( 21 जनवरी) के लिए टल गई है.
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ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर होनी चाहिए पाबंदी- SC
ताहिर की जमानत याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच में लगा. ताहिर के गंभीर आरोपों में जेल में बंद होने की तरफ इशारा करते हुए जस्टिस मिथल ने कहा, “इस तरह के सभी लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए.”
मंगलवार को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट की टिप्पणी पर ताहिर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यह केस ज़मानत स्वीकार किए जाने के लिहाज से उचित है. चुनाव आयोग ने नामांकन स्वीकार किया है. प्रचार की अनुमति भी मिलनी चाहिए. वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है.
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