AAP MLA Amanatullah Khan: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2025) के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने एक और समन जारी किया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। वहीं आप MLA को 18 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया हैं।
दिल्ल के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने ईडी (ED) की जांच में शामिल न होने के मामले में ओखला विधानसभा सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया है। कोर्ट ने समन जारी करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि संक्षेप में, शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।
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अमानतुल्लाह को 18 फरवरी को होना होगा पेश
बताया गया कि अमानतुल्लाह खान को बीते साल 19 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 19 जून, 20 जून को भी समन जारी किया गया था। इसके बाद भी आप विधायक पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बीएनएसएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने 18 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में कहा कि आरोपी जानबूझकर समन की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कर कोर्ट की अवहेलना और दंडनीय अपराध किया है।
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क्या है पूरा मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था, हालांकि कोर्ट ने उन्हें 14 नवंबर को रिहा करने के आदेश दे दिए थे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच एक और समन अमानतुल्लाह के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है।
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